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गुजरात यूनिवर्सिटी मानहानि केस में केजरीवाल की याचिका खारिज, जानिए पूरा मामला

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Posted On:Monday, October 21, 2024

मुंबई, 21 अक्टूबर, (न्यूज़ हेल्पलाइन)। गुजरात यूनिवर्सिटी मानहानि केस से जुड़ी दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो गई। जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच ने सोमवार को कहा संजय सिंह के खिलाफ भी इसी केस से जुड़ी याचिका लगाई गई थी, जो 8 अप्रैल को खारिज कर दी गई थी। हमें इस याचिका को लेकर भी एक जैसी अप्रोच रखनी होगी। दरअसल, अरविंद केजरीवाल और AAP नेता संजय सिंह ने मार्च 2023 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री को लेकर सवाल उठाए थे। ये डिग्रियां गुजरात यूनिवर्सिटी से जारी की गई थीं। गुजरात यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने दोनों नेताओं के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया था, जिसे लेकर अहमदाबाद की निचली अदालत ने केजरीवाल को समन भेजकर कोर्ट में पेश होने के लिए कहा था। समन के खिलाफ केजरीवाल गुजरात हाईकोर्ट पहुंचे थे, जहां उनकी याचिका खारिज हो गई थी। इसके बाद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। कोर्ट ने कार्रवाई पर रोक से इनकार कर दिया।

तो वहीं, गुजरात यूनिवर्सिटी ने केस दर्ज कराते हुए कहा था कि केजरीवाल और संजय सिंह ने यूनिवर्सिटी की छवि खराब करने की कोशिश की है। दोनों नेताओं ने संस्थान की प्रतिष्ठा पर सवाल उठाए हैं। उनको पता है कि PM की डिग्री पहले ही वेबसाइट पर अपलोड की जा चुकी है। इसके बावजूद दोनों नेता कह रहे हैं कि डिग्री न दिखाकर यूनिवर्सिटी सच छिपा रही है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। शिकायतकर्ता के वकील अमित नायर ने बताया कि गुजरात विश्वविद्यालय को निशाना बनाने वाली दोनों नेताओं की टिप्पणियां मानहानिकारक और संस्थान की प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाती हैं। गुजरात विश्वविद्यालय की स्थापना 70 साल से भी पहले हुई थी। यह विश्वविद्यालय लोगों के बीच प्रतिष्ठित है और आरोपी के बयान से विश्वविद्यालय के बारे में अविश्वास पैदा होने का खतरा है। प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री की जानकारी देने के लिए केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) ने एक ऑर्डर पास किया था। इस ऑर्डर के खिलाफ गुजरात यूनिवर्सिटी ने हाईकोर्ट का रुख किया था। गुजरात हाईकोर्ट ने CIC के ऑर्डर को रद्द कर दिया था। इसे लेकर ही अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसे गुजरात यूनिवर्सिटी ने मानहानिकारक माना था।


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