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अमेजन-फ्लिपकार्ट समेत 13 ई-कॉमर्स कंपनियों पर CCPA का एक्शन, जानिए पूरा मामला

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Posted On:Friday, May 9, 2025

मुंबई, 09 मई, (न्यूज़ हेल्पलाइन)। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) ने अमेजन-फ्लिपकार्ट जैसी 13 ई-कॉमर्स कंपनियों को अपने प्लेटफॉर्म पर वॉकी-टॉकी डिवाइस की अवैध बिक्री के लिए नोटिस जारी किए हैं। CCPA ने शुक्रवार (9 मई) को ऑफिशियल स्टेटमेंट में इस बात की जानकारी दी। CCPA ने कहा कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर वॉकी-टॉकी की अवैध लिस्टिंग और बिक्री के खिलाफ प्रमुख डिजिटल मार्केटप्लेस को 13 नोटिस जारी किए हैं। ये प्लेटफॉर्म अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो, OLX, ट्रेड इंजिया, फेसबुक, इंडियामार्ट, वरदानमार्ट, जियोमार्ट, कृष्णामार्ट, चिमिया, टॉक प्रो वॉकी टॉकी और मास्क मैन टॉय है। यह कार्रवाई प्रॉपर फ्रीक्वेंसी डिस्क्लोजर, लाइसेंसिंग इंफॉर्मेशन और इक्विपमेंट टाइप अप्रूवल (ETA) के बिना वॉकी-टॉकी की सेल पर फोकस है, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट-2019 का उल्लंघन है।

वहीं, इससे पहले यूनियन फूड एंड कंज्यूमर मिनिस्टर प्रल्हाद जोशी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, 'नॉन-कंप्लायंस यानी गैर-अनुपालन वाले वायरलेस डिवाइसेज की सेल न केवल स्टेट्यूटरी ऑब्लिगेशन यानी वैधानिक दायित्वों का उल्लंघन करती है। बल्कि, नेशनल सिक्योरिटी ऑपरेशंस के लिए जोखिम भी पैदा कर सकती है।' प्रल्हाद जोशी ने कहा कि ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इंडियन टेलिग्राफ एक्ट और वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट समेत कई लीगल फ्रेमवर्क का उल्लंघन करते हैं। उन्होंने कहा कि CCPA कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट-2019 की धारा 18(2)(l) के तहत फॉर्मल गाइडलाइंस जारी करेगा। जिसका उद्देश्य डिजिटल मार्केटप्लेस में अनुपालन और कंज्यूमर सुरक्षा उपायों को मजबूत करना है। प्रल्हाद जोशी कहा कि कंज्यूमर राइट्स को बनाए रखने और गैरकानूनी ट्रेड प्रैक्टिसेज को रोकने के लिए सभी लागू रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स यानी नियामक मानकों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है।


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